मसूरी में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन सख्त, निर्माणकार्य को किया गया सील

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मसूरी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिला. प्रशासन ने बीचवुड स्टेट माल रोड पर अवैध निर्माण कार्य को सील कर दिया है और लोगों को अवैध निर्माण व कब्ज़ा न करने की हिदायत दी गयी हैं।
अवैध निर्माण पर प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीचवुड एस्टेट माल रोड पर किए जा रहे अवैध निर्माण को सील करने की कार्यवाही की गई. कार्यवाही उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में कि गयी एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह और मसूरी देहरादून प्राधिकरण मसूरी में कार्यरत अधिशासी अभियंता के साथ विभागीय अधिकारी मौजूद रहे.

एमडीडीए मसूरी विभागीय अधिकारी ने बताया कि चरणजीत सिंह हटवाल ने मानचित्र स्वीकृति और अनुमति लिए बिना द्वितीय तल पर टीन डालकर लोहे के चैनलों से स्ट्रक्चर बनाया था. उन्होंने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन अधिनियम 2009 के अंतर्गत अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ संयुक्त सचिव एमडीडीए के न्यायालय में मुकदमा नियोजित कराया था.
और निर्माणकर्ता की ओर से किए गए अवैध निर्माण को लेकर न्यायालय में किसी भी प्रकार का संतोषजनक जवाब पेश नहीं किया गया. जिसके बाद संयुक्त सचिव उपजिलाधिकारी मसूरी की ओर से सीलिंग के निर्देश दिए गए हैं. जिस पर कार्यवाही करते हुए एसडीएम मसूरी और पुलिस की मौजूदगी में सिलिंग की कार्यवाही की गई है.

मसूरी उपजिलाधिकारी अनामिका सिंह ने कहा कि मसूरी में अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अवैध निर्माण कर रहे लोगों को हिदायत दी गई है कि उनकी ओर से किये जा रहे अनधिकृत निर्माण को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, वरना सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाही अमल में लायीं जाएगी. उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध निर्माण किया जा रहा है, उसकी शिकायत उनसे या प्राधिकरण से करें, ताकि अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोका जाए.

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