मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत निर्माण कार्य को किया गया सील

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उत्तराखंड समाचार 365/धनवीर सिंह कुंमाई

मसूरी- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा भू स्वामी निकट सुभाष शर्मा इस्टेट कोला हाथी पांव रोड मसूरी में बिना विभागीय स्वीकृति प्राप्त किया उक्त स्थल पर लगभग 10.00 गुना 08.00 मी० के क्षेत्रफल में पुस्ता व आर०सी०सी० कलम खड़े कर स्लैब डालकर भवन निर्माण कार्य किया गया तथा प्रथम तल पर लोहे के चैनलों की सहायता से तीन सेट डालने का कार्य किया जा रहा था।

उत्तराखंड ( उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 के अंतर्गत अनिवार्य है अनाड़ी के निर्माण विकास करने पर उपरोक्त अधिनियम किस रंगत धाराओं के अंतर्गत वाद संख्या आर दास 0849/2025 आयोजित किया गया था।

जिसके अनुपालन में आज मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा संयुक्त सचिव/उप जिलाधिकारी मसूरी के आदेश पर उक्त स्थल पर सीलिंग की कार्यवाही अमल में लायीं गयी।

उपरोक्त सीलिंग कार्रवाई में अनुज पांडे (जे०ई०) अनुराग नौटियाल (जे०ई०) संजीव, उदय नेगी, दिगंबर बडोनी स्थल पर मौजूद रहे।

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