मसूरी के होटल गोल्डन हैवन पर MDDA की सीलिंग
उत्तराखंड समाचार 365/धनवीर कुंमाई
मसूरी- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने संयुक्त सचिव / पीठासीन अधिकारी के आदेश पत्रांक 851, वाद संख्या 170/सी/एम/18-19 दिनांक 27-10-2026 के क्रम में डिंगल विला, घंटाघर रोड स्थित होटल गोल्डन हैवन को 28-10-2026 को सील कर दिया।

आदेश के अनुसार भूस्वामी जगमोहन अत्री द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के लगभग 13×7 मीटर में टीनशेड ट्रस, प्रथम तल पर बनी कैंटीलिवर्स को साइड-1 में 50’x5′, साइड-2 व फ्रंट में 20’x5′ में कवर कर अवैध निर्माण किया गया। अंदर की दीवारें तोड़कर आच्छादित क्षेत्रफल बढ़ाया गया। तीन मंजिला मय बेसमेंट भवन OYO के नाम पर होटल के रूप में संचालित था, जो मसूरी में शमनीय नहीं है।

2019 में धारा 27/28 के तहत नोटिस, फिर सीलिंग आदेश सं. 179 दिनांक 04-05-2019 पारित हुआ। अपील सं. 171/2018-19 व 177/2019-20 में 10 दिन में शमन मानचित्र प्रस्तुत करने के निर्देश मिले, पर शमन मानचित्र ऑनलाइन सं. 0355/19-20 आपत्तियों के निराकरण न होने से निरस्त हो गया। 09-12-2024 से 12-06-2025 तक कई सुनवाई के अवसर दिये गये, पर विपक्षी ने जानबूझकर वाद लम्बित रखा और चोरी-छिपे निर्माण जारी रखा।

इसी आधार पर चालानशुदा निर्माण को सील किया गया। विपक्षी को सील से पूर्व परिसर खाली करने और सील को क्षतिग्रस्त न करने के निर्देश दिये गये हैं।

सीलिंग के दौरान अजय मलिक एई, अनुराग नौटियाल जेई, सुपरवाइजर संजीव कुमार, उदय नेगी, इन्दर देव नौटियाल, राम राज मौजूद रहे।


