मसूरी में 30 वर्षीय महिला ने की आत्महत्या, पति से विवाद के बाद फंदे पर लटकी मिली

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उत्तराखंड समाचार 365/धनवीर कुंमाई

मसूरी, 30 जुलाई 2026

कोतवाली मसूरी पुलिस द्वारा प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार क्षेत्र में एक 30 वर्षीय महिला ने आत्महत्या कर ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना 29 जुलाई 2026 की है।



पुलिस को 112 के माध्यम से रात करीब 10:09 बजे सूचना मिली कि एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक, वरिष्ठ उप निरीक्षक, महिला उप निरीक्षक मय चालक तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुए।



घटनास्थल पर मृतका की पहचान रंकिता कृतानिया असवाल (पत्नी पवन असवाल, उम्र 30 वर्ष) के रूप में हुई। वह अपने कमरे में डबल बेड पर चित अवस्था में पड़ी थी और शव कंबल से ढका हुआ था। इससे पूर्व 108 एम्बुलेंस के फार्मासिस्ट राजेश द्वारा शव का परीक्षण किया गया था, जिन्होंने बीडी नॉट फाउंड बताते हुए मृत्यु लगभग 3 घंटे पहले होने की आशंका जताई।



घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक मसूरी द्वारा एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया।



पति ने बताया विवाद का कारण

मृतका के पति पवन असवाल ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि शाम करीब 06:00 बजे वह अपनी पत्नी के साथ मसूरी बाजार से सब्जी लेकर घर लौटा था। इसके बाद उसने फुटबॉल खेलने जाने की बात कही, जिस पर पत्नी नाराज हो गई।

पति के अनुसार पत्नी नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब छोटी बेटी रोने लगी तो उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कोई जवाब न आने पर उसने दरवाजे का शीशा उखाड़कर पर्दा हटाकर अंदर देखा तो पत्नी चुन्नी के सहारे पंखे से लटकी हुई दिखाई दी।

इसके बाद उसने अपनी भाई की बेटी अन्वी को शीशे की जगह से अंदर भेजकर कुंडी खुलवाई और पत्नी को नीचे उतारा, लेकिन तब तक कोई हलचल नहीं थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचायतनामा

मृतका की शादी को 7 वर्ष पूरे ना होने के कारण नियमानुसार आज दिनांक 30/07/2026 को मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई संपन्न की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए कोरोनेशन अस्पताल देहरादून भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।



कोतवाली मसूरी पुलिस ने बताया कि प्रकरण की निष्पक्ष एवं गहन जांच की जा रही है। जांच के दौरान यदि कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आता है तो उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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