पहाड़ों की रानी मसूरी में नोटिफाइड क्षेत्रों में अवैध निर्माणकार्यों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
उत्तराखंड समाचार 365/धनवीर कुंमाई
मसूरी- वन प्रभाग अंतर्गत मसूरी रेंज में स्थित हाफ-वे (किंग लॉज) अधिसूचित निजी वन भूमि के अंतर्गत लगभग 10 बीघा में हो रही अवैध प्लाटिंग अवैध पुश्तें निर्माण और अवैध मार्ग के निर्माण को ध्वस्त किया गया।

पार्क स्टेट अधिसूचित निजी वन भूमि के अंतर्गत विशिंग वेल नामक स्थान पर मार्ग के दोनों ओर निर्मित अवैध पुश्तें निर्माण लगभग 100 मी अवैध पुश्तों को ध्वस्त किया गया।

अधिसूचित निजी वन भूमि में बिना सक्षम अनुमति के पुश्ता निर्माण एवं अन्य सीसी कार्य जैसे गैर वानिकी कार्य किए गए थे जो कि उत्तर प्रदेश प्राइवेट फर्स्ट एक्ट 1948 की धारा 7 व 15 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2,3 (क) व मान्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय गोदावर्मन तिरुमलपद बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया दिनांक 12/12/ 1996 का स्पष्ट उल्लंघन है।

प्रभागीय वन अधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी के निर्देशों के अनुपालन में 1/6/2026 को उक्त क्षेत्रों में अवैध रूप से बनायें गये पुश्तें एवं अन्य सी सी कार्य जैसे गैर वानिकी कार्यों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण की गई।

इस मौके पर रेंज अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान,अनुभाग अधिकारी अभिषेक सजवाण,सबलाराम,आनंद रांगड, इप्सा भट्ट, वन बीट अधिकारी राहुल, हरेंद्र सिंह, दलबीर सिंह साजवाण, खुशी राम बहुगुणा, अनिल कुमार, आकांक्षा चौहान, आस्था आदि कार्मिक उपस्थित रहें।


