माननीय उच्च न्यायालय ने नगर पालिका मसूरी की कार्यवाही पर लगाई मुहर, रेहड़ी-पटरी कल्याण समिति की याचिका निस्तारित
उत्तराखंड समाचार 365/धनवीर कुंमाई
कार्यालय नगर पालिका परिषद, मसूरी – प्रेस विज्ञप्ति से बड़ी खबर
मसूरी / नैनीताल – मसूरी की वेंडिंग व्यवस्था को लेकर चल रहे विवाद में नगर पालिका परिषद मसूरी को बड़ी राहत मिली है। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल ने रेहड़ी-पटरी कमजोर वर्ग कल्याण समिति मसूरी द्वारा दायर रिट याचिका WPMS/755/2026 पर निर्णय सुनाते हुए पालिका द्वारा की गई समस्त कार्यवाहियों को सही माना है और याचिका को निस्तारित (Dispose) कर दिया है।
उच्च न्यायालय के इस आदेश से स्पष्ट हो गया है कि नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा शहर में वेंडिंग व्यवस्था को लेकर उठाए गए कदम पूरी तरह पारदर्शी, कानूनसम्मत और जनहित में हैं।
मामले का विवरण:-
रेहड़ी-पटरी समिति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) के गठन, विक्रेताओं के नए सर्वे और माल रोड पर फड़-फेरी लगाने की मांग की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिवक्ता श्री ललित मिगलानी द्वारा न्यायालय के समक्ष पालिका की पारदर्शी कार्यवाहियों का पूरा ब्यौरा रखा गया। पालिका की ओर से न्यायालय को बताया गया कि –
1. टाउन वेंडिंग कमेटी का पुनर्गठन :- नियमानुसार TVC के पारदर्शी चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं।
2. निष्पक्ष सर्वे एवं लाइसेंस आवंटन :- स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम के तहत पात्र रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं का सर्वे पूरा कर सभी पात्र वेंडर्स को वेंडिंग लाइसेंस निर्गत किए जा चुके हैं।
3. वेंडिंग जोन का चिन्हीकरण :- लाइसेंस धारक व्यवसायियों के लिए व्यवस्थित वेंडिंग जोन का चयन कर लिया गया है, जहां वे सुचारू रूप से अपना व्यवसाय कर सकते हैं।
न्यायालय ने पालिका द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को रिकॉर्ड पर लेते हुए माना कि याचिकाकर्ताओं की सभी शिकायतों का नियमानुसार समाधान किया जा चुका है। इसी आधार पर याचिका को निस्तारित कर दिया गया।
पालिका प्रशासन का वक्तव्य:-
नगर पालिका प्रशासन ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। प्रशासन का कहना है कि पालिका सदैव नियमों के दायरे में रहकर मसूरी की यातायात व्यवस्था, पर्यटकों की सुविधा, माल रोड की सुंदरता और पटरी व्यवसायियों के हितों में संतुलन बनाकर कार्य कर रही है। माननीय न्यायालय के निर्णय से पालिका की निष्पक्षता और पारदर्शी कार्यशैली सिद्ध हुई है।
साथ ही पालिका प्रशासन ने सभी स्वीकृत लाइसेंस धारक वेंडरों से अपील की है कि वे चिन्हित वेंडिंग जोन में ही अपना व्यवसाय संचालन करें तथा मसूरी को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखने में पालिका का सहयोग करें।

